उत्तराखंड में लागू होगा भू कानून और मूल निवास कानून मुख्यामंत्री धामी की घोषणा
राज्य में जिन भी व्यक्तियों ने पर्यटन, उद्योग आदि व्यवसायिक गतिविधियों के लिए अनुमति लेकर भूमि क्रय की है, परंतु उस भूमि का उपयोग इस प्रयोजन हेतु नहीं किया, ऐसी जमीनों का विवरण तैयार करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही की जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में जमीन खरीदने वाले बाहरी लोगों के लिए फरमान जारी करते हुए कहा कि सरकार भू-कानून एवं मूल निवास के मुद्दे को लेकर संवदेनशील है।
देहारादून/उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में जमीन खरीदने वाले बाहरी लोगों के लिए फरमान जारी करते हुए कहा कि सरकार भू-कानून एवं मूल निवास के मुद्दे को लेकर संवेदनशील है और हम अगले बजट सत्र में उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप एक वृहद भू कानून लाने हेतु प्रयासरत हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में उत्तराखण्ड में नगर निकाय क्षेत्र से बाहर ढाई सौ वर्ग मीटर भूमि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति खरीद सकता है, परंतु ऐसा संज्ञान में आया है कि एक ही परिवार में अलग-अलग नामों से भूमि क्रय करके उक्त प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। उत्तराखंड के लोग यह बर्दाश्त नहीं करेंगे।
आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जिन भी व्यक्तियों ने पर्यटन, उद्योग आदि व्यवसायिक गतिविधियों के लिए अनुमति लेकर भूमि क्रय की है, परंतु उस भूमि का उपयोग इस प्रयोजन हेतु नहीं किया, ऐसी जमीनों का विवरण तैयार करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के विरुद्ध भी सख्त कार्यवाही की जायेगी और उनकी जमीनें राज्य सरकार में निहित की जाएगी।