कृषक इंटर कॉलेज, हिनौता, मंझनपुर कौशाम्बी में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार विषय पर सम्पन्न हुआ विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर
सचिव महोदया ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं, अपराध के पीड़ितों हेतु क्षतिपूर्ति योजना, पीड़ित द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा साठ वर्ष से ऊपर प्रत्येक नागरिक को वरिष्ठ नागरिक का दर्जा प्राप्त है।
मंझनपुर कौशाम्बी/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय कौशाम्बी के तत्वावधान में मंझनपुर कौशाम्बी में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहीं पूर्णिमा प्रांजल अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कौशाम्बी ने वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सम्मेलनों अभिसमयों में उपलब्ध प्रावधानों, भारतीय संविधान, व्यक्तिगत विधियों, दण्ड प्रक्रिया संहिता और माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 में दिए गए प्रावधानों व वरिष्ठ नागरिकों के बारे में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और उनको मिलने वाली सहूलियतों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की।
सचिव महोदया ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं, अपराध के पीड़ितों हेतु क्षतिपूर्ति योजना, पीड़ित द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा साठ वर्ष से ऊपर प्रत्येक नागरिक को वरिष्ठ नागरिक का दर्जा प्राप्त है। वे सभी सरकारी सुविधाओं के हकदार हैं। सरकार वरिष्ठ नागरिकों को कई लाभ भी देती है। जिनमें से कुछ में हवाई और रेल किराए में छूट, स्वास्थ्य देखभाल पेंशन और नीतियां, डे केयर सेंटर, हेल्पलाइन नंबर, वृद्धाश्रम आदि शामिल हैं। बहुत से पीड़ित वरिष्ठ नागरिक न तो अपने लिए उपलब्ध राहत के बारे में जानते हैं और न ही उन्हें दिए गए अधिकारों के बारे में शिक्षित किया जाता है। ऐसे में यह जरूरी है कि यह महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें उपलब्ध कराई जाए और इन कल्याणकारी कानूनों के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए।
वृद्धजन अपने छोटे-छोटे मुकदमों का हल वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति के जरिए करें। वृद्धजनों को कोई समस्या हो तो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कौशाम्बी के कार्यालय में जाकर या तहसील स्तर पर बने लीगल एड क्लीनिक में कार्यरत पी एल वीज से संपर्क कर अपना शिकायती आवेदन दे सकते हैं। तीन लाख सालाना से कम आय वालों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है जिसके तहत मुकदमा से जुड़ा सारा खर्च विधिक सेवा प्राधिकरण वहन करता है साथ ही प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर लोक अदालत का भी आयोजन किया जाता है।
कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एवं वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे।