सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: GRAP-4 में ढील से इनकार, स्कूल खोलने पर विचार

Tue 26-Nov-2024,01:13 PM IST +05:30
सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: GRAP-4 में ढील से इनकार, स्कूल खोलने पर विचार सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: GRAP-4 में ढील से इनकार, स्कूल खोलने पर विचार
  • हर साल दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर रूप लेता है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होता है। 

  • फिलहाल दिल्ली सरकार ने स्कूलों को वापस खोलने के संबंध में कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की है।

Delhi / New Delhi :

GRAP क्या होता है, दरअसल GRAP (Graded Response Action Plan) वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लागू की जाने वाली एक चरणबद्ध योजना है। इसे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के स्तर के आधार पर लागू किया जाता है, जिसके अनुसार:

GRAP 1 (खराब): AQI 201 से 300 के बीच (हवा थोड़ी खराब होती है)।
GRAP 2 (बहुत खराब): AQI 301 से 400 के बीच (हवा सेहत के लिए हानिकारक होती है)।
GRAP 3 (गंभीर): AQI 401 से 450 के बीच (हवा सांस लेने के लिए खतरनाक होती है)।
GRAP 4 (बहुत गंभीर): AQI 450 से ऊपर (हवा बेहद जहरीली होती है)। 

हर साल दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर रूप लेता है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होता है। इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने GRAP के चौथे चरण को लागू किया है। इसे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सबसे सख्त उपाय माना जाता है। पिछले साल GRAP का पहला चरण 6 अक्टूबर, दूसरा चरण 21 अक्टूबर, तीसरा चरण 2 नवंबर और चौथा चरण 5 नवंबर को लागू हुआ था। 2023 में GRAP 4 कुल 14 दिन तक लागू रहा। 19 नवंबर को, जब AQI स्तर 319 पर आ गया, तो GRAP 4 की पाबंदियां हटा दी गईं और साफ हवा रहने तक GRAP 3 लागू रखा गया। इसी प्रकार, 2022 23 की सर्दियों में GRAP 4 केवल 3 दिन लागू रहा था।  

बताते चलें कि, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए लागू किए गए सख्त GRAP-4 उपायों में ढील देने से साफ इनकार कर दिया। GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, जो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बनाए गए नियमों का एक सख्त ढांचा है।

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार किया जा सकता है ताकि बच्चे स्कूल जाकर पढ़ाई शुरू कर सकें। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, अदालत ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को स्कूल खोलने की अनुमति देने के लिए नियमों में ढील देने पर विचार करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट का बयान:

अदालत ने कहा कि बड़ी संख्या में बच्चे मिड-डे मील और ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।
छात्रों के पास एयर प्यूरीफायर जैसी सुविधाएं भी नहीं हैं, जिससे उनकी पढ़ाई और सेहत दोनों प्रभावित हो रही है।
अब तक खतरनाक स्तर के वायु प्रदूषण को देखते हुए स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखने का निर्देश दिया गया था। प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया गया है कि वे माता-पिता को किसी भी बदलाव के बारे में तुरंत सूचित करें।

दिल्ली सरकार की स्थिति:
फिलहाल दिल्ली सरकार ने स्कूलों को वापस खोलने के संबंध में कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद संभावना है कि सरकार और प्रशासन इस पर गाइडलाइन जारी करेंगे।

अदालत की सख्ती:

सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने CAQM से कहा कि वह दिल्ली सरकार, शहर की पुलिस और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ ट्रकों के प्रवेश को रोकने के GRAP-4 के आदेश का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई करे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि GRAP-4 के तहत कुछ ढील दी जा सकती है ताकि स्कूल खोले जा सकें। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक वायु गुणवत्ता में लगातार सुधार नहीं होता, तब तक GRAP-3 या GRAP-2 में ढील नहीं दी जा सकती।