शिमला गुड़िया हत्याकांड: आईजी जैदी समेत आठ पुलिसकर्मियों को उम्रकैद, एक-एक लाख का जुर्माना

Mon 27-Jan-2025,05:58 PM IST +05:30

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शिमला गुड़िया हत्याकांड: आईजी जैदी समेत आठ पुलिसकर्मियों को उम्रकैद, एक-एक लाख का जुर्माना
  • दोषियों को उम्रकैद, 20,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना और कुछ मामलों में 3 साल तक की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है।

  • कोर्ट ने तत्कालीन आईजी जहूर हैदर जैदी, डीएसपी मनोज जोशी सहित आठ पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, सभी दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

  • सीबीआई ने जांच के बाद एसआईटी के सभी सदस्यों को सूरज की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया।

Himachal Pradesh / Shimla :

शिमला/ 2017 के शिमला जिले के कोटखाई में हुए गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड में पुलिस हिरासत में आरोपी सूरज की मौत के मामले में सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तत्कालीन आईजी जहूर हैदर जैदी, डीएसपी मनोज जोशी सहित आठ पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, सभी दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

सीबीआई कोर्ट ने दोषियों को विभिन्न धाराओं के तहत सजा दी है, जिनमें आईपीसी की धारा 120-बी, 302, 330, 348, 195, 196, 218 और 201 शामिल हैं। इन धाराओं के तहत दोषियों को उम्रकैद, 20,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना और कुछ मामलों में 3 साल तक की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है।

बात दें कि 4 जुलाई 2017 को शिमला के कोटखाई के जंगल में 16 वर्षीय छात्रा (काल्पनिक नाम गुड़िया) का निर्वस्त्र शव मिला था। पुलिस ने इस मामले में नेपाल मूल के युवक सूरज सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन सूरज की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी।

इस घटना के बाद जनाक्रोश बढ़ा और जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने जांच के बाद एसआईटी के सभी सदस्यों को सूरज की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। अदालत ने 18 जनवरी 2024 को इन पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया और अब उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।