कोलकाता: ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में संजय रॉय दोषी करार
ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे Whatsapp Channel को Join करें |
जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, 'तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए।' संजय रॉय ने अदालत से पूछा, 'मुझे फंसाने वाले अन्य लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है?' इसके जवाब में जज ने कहा, 'मैंने सभी सबूतों की बारीकी से जांच की है और गवाहों को सुना है, इसके बाद मैंने तुम्हें दोषी पाया है।'
घटना पिछले साल 9 अगस्त को हुई थी, जब महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में अर्धनग्न अवस्था में मिला था। कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और क्राइम सीन से मिले साक्ष्यों के आधार पर सिविक वालंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया था।
कोलकाता/ कोलकाता के सियालदह की सत्र अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा- 64 (बलात्कार के लिए सजा), 66 (मृत्यु का कारण बनने के लिए सजा) और 103 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, 'तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए।' संजय रॉय ने अदालत से पूछा, 'मुझे फंसाने वाले अन्य लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है?' इसके जवाब में जज ने कहा, 'मैंने सभी सबूतों की बारीकी से जांच की है और गवाहों को सुना है, इसके बाद मैंने तुम्हें दोषी पाया है।'
यह घटना पिछले साल 9 अगस्त को हुई थी, जब महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में अर्धनग्न अवस्था में मिला था। कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और क्राइम सीन से मिले साक्ष्यों के आधार पर सिविक वालंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। मामले के बाद देशभर में भारी आक्रोश फैल गया और कोलकाता में डॉक्टरों और चिकित्साकर्मियों ने लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया।
कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस केस को अपने हाथों में लिया और जांच शुरू की। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में संजय रॉय को मुख्य आरोपी माना और अदालत से सजा-ए-मौत की मांग की। अदालत ने संजय रॉय को 20 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, और उस दिन उसकी सजा का ऐलान किया जाएगा।