ICAI VS ICTPI | MCA Rejects ICAI's Objection to ICTPI's Name Over "Chartered" Similarity

Wed 16-Apr-2025,02:28 PM IST +05:30

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ICAI VS ICTPI | MCA Rejects ICAI's Objection to ICTPI's Name Over "Chartered" Similarity ICAI VS ICTPI | MCA Rejects ICAI's Objection to ICTPI's Name Over "Chartered" Similarity
  • MCA के क्षेत्रीय निदेशक ने ICAI की ICTPI के नाम को लेकर दायर याचिका खारिज की, कहा "Chartered" शब्द एक सामान्य शब्द है।

  • ICAI ने ICTPI के कोर्स को misleading बताते हुए आरोप लगाया था कि इससे लोग यह सोच सकते हैं कि यह ICAI से संबद्ध है।

Delhi / New Delhi :

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) के क्षेत्रीय निदेशक ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड टैक्स प्रैक्टिशनर्स इंडिया (ICTPI) के नाम में समानता को लेकर दायर की गई थी।

ICAI की इस आपत्ति पर कि ICTPI अपने नाम में "Chartered" शब्द का उपयोग कर रहा है, निदेशक ने स्पष्ट किया कि "Chartered" एक सामान्य शब्द है जिसका विभिन्न संदर्भों में उपयोग होता है और इसे केवल किसी वैधानिक पेशेवर योग्यता से जोड़कर देखना स्वीकार्य नहीं है। कई कंपनियां हैं जिनके नाम में "Chartered" शब्द है, लेकिन वे किसी क़ानूनी अधिनियम के तहत नहीं आतीं।

ICAI, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी, भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंसी पेशे को नियंत्रित करता है और इसके दुनियाभर में चार लाख से अधिक सदस्य हैं। वहीं, ICTPI एक गैर-लाभकारी संस्था है जिसे 2020 में पंजीकृत किया गया और यह टैक्स प्रैक्टिशनर्स के लिए कोर्स प्रदान करता है। ICAI का तर्क था कि ICTPI का नाम और इसके द्वारा संचालित "Chartered Tax Practitioners Course" आम लोगों में भ्रम पैदा कर रहा है कि यह ICAI से संबद्ध है या इसकी स्वीकृति प्राप्त है।

ICAI ने दावा किया कि ICTPI का नाम ICAI के नाम से मिलता-जुलता है और यह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, 1949 की धारा 24A का उल्लंघन करता है। ICAI ने यह भी कहा कि सिर्फ उसके सदस्य ही वैधानिक रूप से ऑडिट कर सकते हैं और टैक्स अधिकारियों के समक्ष पेश हो सकते हैं। उसने आरोप लगाया कि ICTPI का कोर्स ICAI के कार्यक्रम जैसा है और इससे उसकी साख को नुकसान पहुँच सकता है।

ICTPI ने अपने पक्ष में कहा कि उसका नाम MCA के केंद्रीय पंजीकरण केंद्र से स्वीकृत हुआ है और वह तीन साल से स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है। ICTPI ने यह भी बताया कि उसके कोर्स राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और सरकार की स्किल डेवेलपमेंट योजनाओं के तहत आते हैं।

ICTPI ने तर्क दिया कि "Chartered Accountant" और "Chartered Tax Practitioner" दो अलग-अलग पेशेवर उपाधियाँ हैं और ICAI के आरोप को साबित करने के लिए कोई सार्वजनिक भ्रम का प्रमाण नहीं है। उसने यह भी बताया कि उसने अपना नाम ट्रेडमार्क करवाया हुआ है और ICAI एक वैधानिक संस्था है, MCA के अंतर्गत बनी कोई कंपनी नहीं है, इसलिए वह कंपनी कानून के तहत इस तरह की सेवा का दावा नहीं कर सकता।

ICAI द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटका ने पहले ICTPI की कुछ गतिविधियों पर अंतरिम रोक लगाई थी, लेकिन बाद में मामले को क्षेत्रीय निदेशक को सौंप दिया गया और दोनों पक्षों को वहां पेश होने को कहा गया।

क्षेत्रीय निदेशक ने पूरी सुनवाई के बाद ICAI की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ICAI और ICTPI के नाम एक जैसे नहीं हैं और दोनों संस्थाओं के कार्यक्षेत्र भी पूरी तरह अलग हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जहां ऑडिट और अकाउंट्स में विशेषज्ञ होते हैं, वहीं टैक्स प्रैक्टिशनर्स केवल टैक्स मामलों में कार्य करते हैं। निदेशक ने यह भी कहा कि ICAI ने खुद माना है कि टैक्स प्रैक्टिशनर बनने के लिए किसी पेशेवर योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, जिससे उसकी विशिष्टता का दावा कमजोर पड़ता है।

निदेशक ने यह भी कहा कि ICTPI के कोर्स से जुड़ने वाले लोग पहले से ही रजिस्टर्ड टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं और शिक्षित हैं, इसलिए उनके भ्रमित होने की संभावना बहुत कम है। साथ ही, ICTPI ने अपने नाम को लेकर ट्रेडमार्क भी दर्ज कराया हुआ है।

ICTPI ने अदालत में दाखिल हलफनामों में ICAI की चिंताओं का समाधान करने की बात कही थी और यह भी बताया कि उसने अपनी वेबसाइट और कोर्स सामग्री में यह स्पष्ट कर दिया है कि उसका ICAI से कोई संबंध नहीं है और वह टैक्स या कस्टम प्रैक्टिस के लिए कोई लाइसेंस नहीं देता।

अंततः क्षेत्रीय निदेशक ने ICAI की याचिका को खारिज कर दिया और यह कहा कि “Chartered” शब्द एक सामान्य शब्द है, जिसका कई संदर्भों में उपयोग होता है और यह आवश्यक नहीं कि यह कोई क़ानूनी योग्यता दर्शाता हो।

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